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Uttar Pradesh Divyang shadi Anudan protsahan Yojana क्या होता है?
उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीने दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। शादी अनुदान योजना के अंतर्गत दिव्यांग दंपतियों को राज्य सरकार की ओर से शादी में आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
सरकार की ओर से यूपी दिव्यांग शादी योजना के अंतर्गत दिव्यांग दंपतियों में से अगर युवक विकलांग है तो उसे 15 हजार रुपए की धनराशि दी जाती है।
अगर लड़की विकलांग है तो उसे सरकार की ओर से 20 हजार की धनराशि दी जाती है।
यूपी दिव्यांग शादी योजना अंतर्गत यदि दिव्यांग दंपति दोनों ही विकलांग हैं तो उन दोनों को मिलाकर 35 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
विकलांग विवाह शादी अनुदान योजना के अंतर्गत यदि पति-पत्नी में से एक भी अगर शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
Divyang Shadi Anudan Protsahan Yojana Highlights | |
★ Scheme का नाम | दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना |
★ विभाग | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
★ राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
★ किसके द्वारा शुरू किया गया | यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ |
★ लाभार्थी | राज्य के विकलांग व्यक्ति |
★ साल | 2023 |
★ आर्थिक सहायता राशि | 35000 रुपए |
★ वेबसाइट | Click Here |
★ आवेदन मोड | ऑनलाइन |
★ ऑफिशियल वेबसाइट | Click Here |
Benefits of Uttar Pradesh Divyang shadi Anudan Yojana, उत्तर प्रदेश दिव्यांग शादी योजना के लाभ क्या क्या है?
- इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग नागरिकों को लाभ दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासी ही ले सकते हैं।
- राज्य सरकार के द्वारा भी Divyang shadi Anudan Yojana के अंतर्गत सभी वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
- इस योजना की शुरुआत होने से विकलांग लोगों को परिवार में बोझ नहीं माना जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत अगर लड़का विकलांग है तो उसके शादी के समय में 15 हजार रुपए की धनराशि दी जाएगी।
- अगर कोई लड़की विकलांग है तो उसे 20 हजार की धनराशि दी जाएगी।
विवाहित जोड़े में से अगर एक भी जोड़ा शारीरिक या वे मानसिक रूप से विकलांग है तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। - सरकार की तरफ से विकलांगों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है।
- अगर लड़का और लड़की दोनों विकलांग हो तो इस योजना के अंतर्गत उन्हें ₹35000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी
- इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि से आवेदक को उनके विवाह के समय में कुछ मदद मिल जाएगा।
- Up divyang shadi anudan का लाभ राज्य में रहने वाले सभी दिव्यांग लोग ले सकते हैं।
उत्तर प्रदेश विकलांग शादी अनुदान योजना की पात्रता क्या है?
- इस योजना का आवेदन केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही कर सकते है।
- कोई भी विकलांग व्यक्ति इस योजना के पात्र माने जाएंगे।
- दिव्यांग शादी अनुदान योजना का आवेदन किसी भी वर्ग के व्यक्ति कर सकते हैं।
- इस योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक के दिव्यांग का प्रमाण पत्र 40% से अधिक होना चाहिए।
- दिव्यांग शादी अनुदान योजना का आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से किया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लड़की की शादी के समय में उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
Divyang shadi Anudan Yojana में आवेदन करने के लिए क्या सब जरूरी डाक्यूमेंट्स लगते हैं?
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- शादी प्रमाण पत्र
- ईमेल आईडी
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी अनुदान प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है?
- इस योजना का आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद होम पेज पर “पंजीकरण/ आवेदन के लिए लिंक पर क्लिक करें” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल कर आपके सामने आ जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन फॉर में जो भी जानकारी पूछी गई है सभी जानकारी भरना है। जैसे – जैसे अपना नाम , क्षेत्र, जनपद , तहसील
- विवाह की तारीख, गांव का नाम, वर वधु का नाम।
- और फिर उसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना है और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इसी प्रकार आपका यूपी विकलांग विवाह योजना का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अपूर्ण आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या है?
- रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद फिर से आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
- उसके बाद आपको होम पेज पर पंजीकरण के बाद अपूर्ण आवेदन पत्र भरे के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- उसके बाद नेक्स्ट पेज खोलकर आपके सामने आएगा उस पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है।
- रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के बाद आपको समिति के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- और फिर नेक्स्ट पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी जानकारी पूछी गई है सभी जानकारी अच्छे से बाहर देना है।
- और उसके बाद जो भी जरूरी डाक्यूमेंट्स बोले गए है, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है फिर उसके
- सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
Uttar Pradesh viklang shaadi Yojana Application status कैसे चेक किया जाता है?
- आवेदन की स्थिति देखने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
- और फिर होम पेज पर “आवेदन पत्र की स्थिति पता करें” कि लिंक पर आप को क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पे जाएगा उस न्यू पेज पर आपको अपने जिला को सेलेक्ट करना और रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है।
- Registration number भरने के बाद सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है।
- उसके बाद न्यू पेज पर आवेदन की स्थिति खुलकर आपके सामने आ जाएगी और फिर आप आसानी से देख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश दिव्यांग शादी योजना का उद्देश्य क्या है?
उत्तर प्रदेश दिव्यांग योजना का मुख्य उद्देश्य है कि दिव्यांग लड़का और लड़की का शादी हो सके। इनके शादी के लिए ही सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। कुछ लोग ज्यादा विकलांग होने के कारण अपनी विकलांगता के कारण वह कुछ काम नहीं कर पाते हैं। और उनको आय का भी कोई दूसरा साधन नहीं रहता है। और उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होती है। यही सब समस्याओं को देखते हुए सरकार ने Divyang shadi Anudan Yojana की शुरुआत की। लोगो के मन में जो विकलांग लोग के लिए नकारात्मक सोच होता है। इस योजना के माध्यम से उस नकारात्मक सोच को भी बदला जा सकता है।
Helpline Number
इस पोस्ट के माध्यम से हमने आपको उत्तर प्रदेश Divyang shadi Anudan Yojana से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी है। अगर फिर भी आपको इस योजना से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं होती है तब आप इसके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं।
Helpline number – 91-522-2287267
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Posted by – Rohit kumar
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FAQ
उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीने Divyang shadi Anudan Yojana की शुरुआत की है। शादी अनुदान योजना के अंतर्गत दिव्यांग दंपतियों को राज्य सरकार की ओर से शादी में आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
सरकार की ओर से यूपी दिव्यांग शादी योजना के अंतर्गत दिव्यांग दंपतियों में से अगर युवक विकलांग है तो उसे 15 हजार रुपए की धनराशि दी जाती है।
अगर लड़की विकलांग है तो उसे सरकार की ओर से 20 हजार की धनराशि दी जाती है।
यूपी दिव्यांग शादी योजना अंतर्गत यदि दिव्यांग दंपति दोनों ही विकलांग हैं तो उन दोनों को मिलाकर 35 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
Divyang shadi Anudan Yojana के अंतर्गत यदि पति-पत्नी में से एक भी अगर शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग है तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।
इस पोस्ट के माध्यम से हमने आपको उत्तर प्रदेश Divyang shadi Anudan Yojana से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी है। अगर फिर भी आपको इस योजना से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं होती है तब आप इसके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं।
Helpline number – 91-522-2287267
उत्तर प्रदेश दिव्यांग योजना का मुख्य उद्देश्य है कि दिव्यांग लड़का और लड़की का शादी हो सके। इनके शादी के लिए ही सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। कुछ लोग ज्यादा विकलांग होने के कारण अपनी विकलांगता के कारण वह कुछ काम नहीं कर पाते हैं। और उनको आय का भी कोई दूसरा साधन नहीं रहता है। और उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं होती है। यही सब समस्याओं को देखते हुए सरकार ने Divyang shadi Anudan Yojana की शुरुआत की। लोगो के मन में जो विकलांग लोग के लिए नकारात्मक सोच होता है। इस योजना के माध्यम से उस नकारात्मक सोच को भी बदला जा सकता है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ