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राजस्थान के जो भी अनाथ बच्चे हैं उनको लाभ देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा पालनहार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के जितने भी बच्चे अनाथ है| उन सभी का पालन पोषण शिक्षा सभी प्रकार की सुविधा सरकार के द्वारा की जाएगी आज हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से पालनहार योजना राजस्थान से संबंधित सभी जानकारी देने जा रहे हैं। आज में बच्चे के जो भी निकटतम रिश्तेदार हैं| उस व्यक्तियों को पालनहार बनाकर राज्य की सरकार की ओर से परिवारिक माहौल में शिक्षा भोजन वस्त्र अन्य सभी प्रकार की सुविधा दी जाती है। जो भी बच्चे 5 साल के हैं उन्हें हर महीने 500 रुपए दिए जाते हैं। एडमिशन स्कूल में कराया जाता है तो उसे 18 वर्ष की उम्र तक हर महीने ₹1000 की राशि दी जाती है और हर वर्ष ₹2000 अलग से दिए जाते हैं| जिससे कि बच्चे के कपड़े, जूते, स्वेटर ले सके। राजस्थान पालनहार योजना के माध्यम से बहुत से गरीब बच्चों को लाभ दिया जाता है।
Rajasthan Palanhar Yojana 2022-23
पालनहार योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है इस योजना की शुरूआत राज्य सरकार के द्वारा 8 फरवरी 2005 को किया गया था। पहले पालनहार योजना के माध्यम से सिर्फ विकलांग माता-पिता के संतान को ही लाभ दिया जाता था लेकिन अब इस योजना में सुधार करके सभी अनाथ बच्चे को इस योजना का लाभ दिया जाता है। राजस्थान पालनहार योजना की शुरुआत इसीलिए की गई ताकि राज्य के जो भी अनाथ बच्चे हैं| उनका अच्छे से परवरिश हो सके। पालनहार योजना के माध्यम से 5 वर्ष आयु तक के बच्चे को 500 रुपए प्रति महीने दिया जाता है और स्कूल में एडमिशन हो जाने के बाद 18 साल तक प्रति महीने 1000 रुपए की अनुदान राशि दी जाती है और इसके साथ-साथ 2000 रुपए वार्षिक अनुदान के रूप में पोशाक खरीदने के लिए दी जाती है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा अनाथ बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था कपड़ा सभी दी जाती है।
✅ राज्य का नाम | राजस्थान |
✅ योजना का नाम | राजस्थान पालनहार योजना |
✅ साल | 2023 |
✅ शुरू की गई | राजस्थान सरकार के द्वारा |
✅ विभाग का नाम | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
✅ योजना का उद्देश्य | सभी बच्चे को शिक्षा देना |
✅ लाभार्थी | राज्य के सभी अनाथ बच्चे |
✅ 5 वर्ष के बच्चे को हर महीने | 500 रुपए की राशि देना |
✅ 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चे को | 1000 रुपए प्रति महीने |
✅ एप्लीकेशन फॉर्म | ऑनलाइन डाउनलोड करें |
✅ आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
✅ ऑफिशियल वेबसाइट | क्लिक हेयर |
✅ हमारा वेबसाइट | क्लिक हेयर |
पालनहार योजना राजस्थान का उद्देश्य क्या है?
आप सभी लोग तो जानते ही होंगे कि हमारे राज्य में जो भी अनाथ बचे हैं| जिनके माता-पिता दोनों में से कोई नहीं है उनका अच्छा परवरिश नहीं हो पाता है| वह अच्छे माहौल में नहीं पल नहीं पढ़ पाते हैं नहीं वह अपना पढ़ाई कर पाते हैं उन्हें छोटे-मोटे आर्थिक रुप से कमजोर होने के कारण उन्हें छोटे-मोटे काम करने पड़ जाते हैं| जिस कारण से उन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता है इसी सब समस्याओं को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य के जो भी बच्चे के माता-पिता की मृत्यु हो गई है और उनके रिश्तेदार या फिर परिवार का कोई और सदस्य उनका पालन पोषण कर रहा है तो सरकार उन्हीं बच्चे को अच्छे परवरिश के लिए और अच्छी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। पालनहार योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे राज्य के जो भी अनाथ बच्चे हैं वह अच्छे से अपना शिक्षा पूरी कर सके और उन्हें अच्छी परवरिश मिल सके।
राजस्थान पालनहार योजना के लिए कौन सब बच्चे पात्र माने जाते हैं?
- राजस्थान राज्य के सभी अनाथ बच्चे
- बच्चे के माता-पिता विकलांग को इस योजना के पात्र माने जाते हैं।
- जिनके माता-पिता एड्स पीड़ित हो।
- जिन बच्चे के माता-पिता आजीवन न्यायिक हिरासत में हो और आजीवन कारावास हो गया हो। ऐसे माता पिता के बच्चे को इस योजना में रखा गया।
- तलाक शुदा माता के बच्चे को इस योजना के पात्र माने जाते हैं।
- जिनके भी माता-पिता कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं उनके बच्चे को इस योजना के अंतर्गत रखा गया।
- पुनर विवाह या फिर विधवा माता के संतानों को इस योजना का लाभ दिया जाता है।
- निराश्रित पेंशन के पात्र और विधवा माता की अधिकतम तीन संतानों को इस योजना में रखा गया है।
- बच्चे के परवरिश करने वाले परिवार का वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं हो वही इस योजना के पात्र माने जाते हैं।
राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत लगने वाले दस्तावेज।
- भामाशाह कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- पालनहार का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र।
- जो बच्चे अनाथ है उनके माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- इस जिस बच्चे के माता-पिता को मृत्युदंड या आजीवन कारावास हुआ है उसके दंड आदेश की प्रति।
- जिसके माता-पिता को कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं वैसे सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र।
- तलाकशुदा का तलाकशुदा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति।
- जिसके माता पुनर्विवाह या विधवा माता है तो उनके पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र।
- एचआईवी एड्स पीड़ित माता-पिता के बच्चों के लिए ए आर टी सेंटर द्वारा जारी a.r.t. डायरी ग्रीन कार्ड की कॉपी।
Rajasthan Palanhar Yojana Online Apply 2022-23
- Palanhar Yojana Online Apply करने के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
- उसके बाद होम पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करना होगा ।
- एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी जानकारी पूछी गई है सभी जानकारी सही-सही भरे।
- भरने के बाद सभी दस्तावेजों की कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना है।
- उसके बाद आपको अपने नजदीकी इससे संबंधित विकास अधिकारी के पास या फिर ई मित्र के पास जाकर एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कर देना है।
- इसी प्रकार आपका Rajasthan Palanhar Yojana के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
राजस्थान पालनहार योजना में भुगतान की स्थिति कैसे चेक की जाती है? Palanhar payment status
- पहले आपको Palanhar payment status के लिए social justice and empowerment department के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
- उसके बाद होम पेज पर apply online / e service के सेक्शन में आपको palanhar payment status पर क्लिक करना है।
- नेक्स्ट पेज पर आपको Academic year, भामाशाह नंबर और एप्लीकेशन आईडी कैप्चा कोड भरना है।
- आपको सभी जानकारी भरने के बाद Get status (Palanhar Status) के पर क्लिक करना है।
- और फिर नेक्स्ट पेज पर Palanhar payment status खुलकर आ जाएगा उसे वापस आने से देख सकते हैं।
Palanhar Yojana Helpline Number
इस पोस्ट में हमने आपको Rajasthan Palanhar Yojna से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी देने की कोशिश की है अगर फिर भी आपको इससे संबंधित कोई समस्या हो रही है या फिर कुछ और जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है।
- Helpline number 01412226604
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Posted By – Rohit Kumar
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FAQ
आप सभी लोग तो जानते ही होंगे कि हमारे राज्य में जो भी अनाथ बचे हैं| जिनके माता-पिता दोनों में से कोई नहीं है उनका अच्छा परवरिश नहीं हो पाता है| वह अच्छे माहौल में नहीं पल नहीं पढ़ पाते हैं नहीं वह अपना पढ़ाई कर पाते हैं उन्हें छोटे-मोटे आर्थिक रुप से कमजोर होने के कारण उन्हें छोटे-मोटे काम करने पड़ जाते हैं| जिस कारण से उन्हें पढ़ने का मौका ही नहीं मिल पाता है इसी सब समस्याओं को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य के जो भी बच्चे के माता-पिता की मृत्यु हो गई है और उनके रिश्तेदार या फिर परिवार का कोई और सदस्य उनका पालन पोषण कर रहा है तो सरकार उन्हीं बच्चे को अच्छे परवरिश के लिए और अच्छी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
इस पोस्ट में हमने आपको Palanhar Yojna से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी देने की कोशिश की है अगर फिर भी आपको इससे संबंधित कोई समस्या हो रही है या फिर कुछ और जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है।
Helpline number 01412226604
पालनहार योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है इस योजना की शुरूआत राज्य सरकार के द्वारा 8 फरवरी 2005 को किया गया था। पहले Palanhar Yojna के माध्यम से सिर्फ विकलांग माता-पिता के संतान को ही लाभ दिया जाता था लेकिन अब इस योजना में सुधार करके सभी अनाथ बच्चे को इस योजना का लाभ दिया जाता है। Rajasthan Palanhar Yojna की शुरुआत इसीलिए की गई ताकि राज्य के जो भी अनाथ बच्चे हैं| उनका अच्छे से परवरिश हो सके।
Palanhar Yojna के माध्यम से 5 वर्ष आयु तक के बच्चे को 500 रुपए प्रति महीने दिया जाता है और स्कूल में एडमिशन हो जाने के बाद 18 साल तक प्रति महीने 1000 रुपए की अनुदान राशि दी जाती है और इसके साथ-साथ 2000 रुपए वार्षिक अनुदान के रूप में पोशाक खरीदने के लिए दी जाती है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा अनाथ बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था कपड़ा सभी दी जाती है।