Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 online apply Jharkhand, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
आज हम जो जानकारी आप लोगों के बीच लेकर आए हैं या झारखंड के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है| आप लोगों को Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana से संबंधित जानकारी बताने जा रहे हैं इस योजना की शुरुआत झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से रोजगार शुरू करने के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दिया जाता है। योजना के अंतर्गत राज्य के जितने भी युवा नागरिक हैं वो अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं और और उनको अपना रोजगार शुरू करने के लिए उतना पैसा नहीं है तो सरकार उनको कम इंटरेस्ट पर लोन देती है। तो आगे इस पोस्ट में हम झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी विस्तारित रूप से देंगे।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2023 Jharkhand
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को झारखंड सरकार के द्वारा की गई है।
- इस योजना की शुरूआत राज्य के विरूद्ध गार युवाओं को रोजगार का अवसर देने के लिए आरंभ किया गया है।
- राज्य के जो भी युवा नागरिक अपना खुद का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं और रोजगार करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा रोजगार सृजन योजना के माध्यम से उन्हें कम इंटरेस्ट पर लोन दी जाती है।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग और दिव्यांग युवाओं को दिया जाता है।
- योजना के अंतर्गत राज्य के 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के नागरिकों को लोन खुद का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए दिया जाता है।
- रोजगार सृजन योजना के माध्यम से राज्य में बढ़ती बेरोजगारी की दर को भी कम किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले आवेदन करना होता है।
योजना का नाम | Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana |
राज्य का नाम | झारखंड |
योजना का उद्देश्य | राज्य में स्वरोजगार का अवसर देना |
लाभार्थी | राज्य के बेरोजगार नागरिक |
वर्तमान साल | 2023 |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
आयु सीमा | 18 से 45 वर्ष |
ऋण राशि | 25 लाख रुपए |
सब्सिडी | 40% |
ऑफिसर वेबसाइट | क्लिक हेयर |
हमारा वेबसाइट | क्लिक हेयर |
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत मिलने वाला अनुदान क्या है?
रोजगार सृजन योजना योजना के अंतर्गत युवाओं को अपनी रोजगार स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और इस योजना में सरकार के द्वारा दिए जाने वाले लोन पर कम ब्याज लिया जाता है। वाहन खरीदने पर भी नागरिकों को बहुत सारी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में लोन लेने पर कम ब्याज के साथ-साथ नागरिकों को 40% का अनुदान दिया 5 लाख तक का अनुदान दी जाती है। इस योजना में 50 हजार तक का लोन देने पर नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं होता है। इस योजना का लाभ उसी परिवार को दिया जाता है जिनके परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 5 लाख रुपए या फिर इससे कम हो।
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana में मिलने वाले लाभ और विशेषताएं क्या है?
- रोजगार सृजन योजना में राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग दिव्यांगजन बेरोजगार नागरिकों को लाभ दिया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार नागरिकों को सरकार के द्वारा 25 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है।
- अनुदान के रूप में ली गई लोन राशि पर नागरिकों को 40% या फिर 5 लाख तक का अनुदान दिया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को वाहन खरीदने में भी मदद की जाती है।
- इस योजना में सरकार के द्वारा ली गई लोन राशि पर कम दरों पर ब्याज लिया जाता है।
- Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के अंतर्गत 50 हजार रूपए तक का लोन आप बिना किसी गारंटी के ले सकते हैं।
- इस योजना रोजना का लाभ राज्य के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के नागरिकों को दिया जाता है।
- रोजगार सृजन योजना के मदद से राज्य के युवा अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं।
- इससे राज्य में बेरोजगारी में भी कमी आएगी।
इस योजना का आवेदन करने के लिए से संबंधित कार्यालय का नाम
- अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम झारखंड
- आदिवासी सहकारी विकास निगम झारखंड
- और पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम झारखंड
- जिला कल्याण पदाधिकारी झारखंड
- अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम झारखंड
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana का आवेदन करने में क्या सब दस्तावेज लगते हैं?
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana में आवेदन कैसे की जाती है?
- सबसे पहले आपको रोजगार सृजन योजना से संबंधित कार्यालय जाना है।
- कार्यालय में आपको आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म लेना है।
- आवेदन फॉर्म में जो भी जानकारी पूछी गई है सही-सही भरे और उसके साथ सभी जरूरी दस्तावेजों को अटैच करें।
- सभी दस्तावेजों को अटैच करने के बाद फिर उसे उसी संबंधित विभाग में जाकर जमा करन है।
- इसके बाद अधिकारियों के द्वारा आपके सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी सभी जानकारी सही होने के बाद ही आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य क्या है?
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana को शुरू करने का उद्देश्य यही है कि राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को कम किया जा सके। राज्य के जो भी बेरोजगार युवा अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह नहीं कर सकते हैं तो उन्हें सरकार के द्वारा रोजगार सृजन योजना के माध्यम से कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है जिसकी मदद से वह खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं।
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Posted By – Rohit Kumar
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FAQ
रोजगार सृजन योजना को शुरू करने का उद्देश्य यही है कि राज्य में बढ़ती बेरोजगारी को कम किया जा सके। राज्य के जो भी बेरोजगार युवा अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह नहीं कर सकते हैं तो उन्हें सरकार के द्वारा Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana के माध्यम से कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है जिसकी मदद से वह खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सकते हैं।
रोजगार सृजन योजना योजना के अंतर्गत युवाओं को अपनी रोजगार स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। और इस योजना में सरकार के द्वारा दिए जाने वाले लोन पर कम ब्याज लिया जाता है। वाहन खरीदने पर भी नागरिकों को बहुत सारी सुविधाओं का लाभ दिया जाता है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में लोन लेने पर कम ब्याज के साथ-साथ नागरिकों को 40% का अनुदान दिया 5 लाख तक का अनुदान दी जाती है। इस योजना में 50 हजार तक का लोन देने पर नागरिकों को किसी भी प्रकार की कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं होता है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को झारखंड सरकार के द्वारा की गई है।
इस योजना की शुरूआत राज्य के विरूद्ध गार युवाओं को रोजगार का अवसर देने के लिए आरंभ किया गया है।
राज्य के जो भी युवा नागरिक अपना खुद का रोजगार स्थापित करना चाहते हैं और रोजगार करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा रोजगार सृजन योजना के माध्यम से उन्हें कम इंटरेस्ट पर लोन दी जाती है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग और दिव्यांग युवाओं को दिया जाता है।
1 April 1995