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Pradhanmantri Shramyogi Mandhan Yojana (PMSYM) – सब लोग तो अच्छे से जानते होंगे कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक योजना का संचालन किए हैं इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना की शुरूआत केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। इस पोस्ट में हम आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी देने जा रहे हैं।

PMSYM, Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) क्या होता है?

सबसे पहले प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में जानते हैं। श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। इस योजना को असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा इस योजना को आरंभ करने की घोषणा 1 फरवरी को की गई थी। 15 फरवरी को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लागू किया गया। इस योजना के माध्यम से 60 साल की आयु के बाद ₹3000 पेंशन के रूप में हर महीने दिया जाता है।

  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (pmsymy) के अंतर्गत 18 साल की उम्र में आवेदन करने वाले को हर महीने 55 रुपए जमा करना होता है और 60 साल की उम्र हो जाने के बाद हर महीने 3 हजार रुपए पेंशन राशि के तौर पर दिया जाता है।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले आवेदन करना होता है।
  • 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के लोग प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
  • इस योजना में सरकारी कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि, नेशनल पेंशन स्कीम तथा राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य आवेदन नहीं कर सकते हैं।
  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे कि ड्राइवर, मोची, दर्जी, मजदूर, रिक्शा चालक, घरों में काम करने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं।
योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (pmsymy)
कब घोषणा की गई 1 फरवरी 2019
कब शुरू किया गया  15 फरवरी 2019
शुरू किया गया  केंद्र सरकार के द्वार
घोषणा कि गई  केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा
लाभार्थी असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक
पेंशन राशि 3 हजार रुपए प्रति महीने
जमा की जाने वाली राशि 55 रुपए से 200 रुपए हर महीने
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन
Official website Apply Online
Our website All Scheme

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ कौन ले सकता है?

  • भूमिहीन खेतिहर मजदूर
  • मछुआरा
  • पशुपालक
  • चमड़े के कारीगर
  • बुनकर
  • सफाई कर्मी
  • घरेलू कामगार
  • सब्जी फल बेचने वाला
  • प्रवासी मजदूर
  • छोटे और सीमांत किसान
  • ईट भट्ठा और पत्थर खदानों में लेवलिंग और पैकिंग करने वाले लोग
  • निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में काम करने वाले लोग

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ कौन नहीं ले सकता है?

  • राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य
  • आयकर का भुगतान करने वाले लोग
  • राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य
  • कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य
  • संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग

Benefits of Pradhan Mantri shramyogi mandhan Yojana

  • इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रों मजदूर जैसे- ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले लो, नौकर, इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • इस योजना में 60 साल की आयु के बाद 3000 हजार रुपए की पेंशन धनराशि हर महीने दी जाती है।
  • इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा दी जाने वाली ₹3000 की धनराशि सीधे बचत बैंक खाता है|
  • जन धन अकाउंट में ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है।
  • आप की मृत्यु हो जाने के बाद आपकी पत्नी को आजीवन आदि पेंशन 1500 रुपए दी जाती है।
  • 18 से लेकर 40 वर्ष तक के लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। pmsym full form

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (pmsymy) का उद्देश्य यही है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से 60 साल की आयु के बाद ₹3000 की पेंशन धनराशि दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से मिलने वाली धनराशि का उपयोग बूढ़े बुढापे में अपना जीवन यापन करने के लिए कर सकते हैं और अपनी आर्थिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। भारत सरकार द्वारा सभी गरीबों और मजदूर श्रमिक को सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ देना है।

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Eligibility and Required Document of PM Shram Yogi Mandhan Yojana

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • असंगठित क्षेत्रों का कामगार श्रमिक ही आवेदन कर सकते हैं
  • आवेदक की उम्र 18 साल से 40 साल तक हो
  • आवेदक के पास बचत खाता होना चाहिए।
  • असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की मासिक आय 15000 रुपए से अधिक नहीं हो।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन करें|

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) का आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप सभी दस्तावेजों को लेकर आप अपने निकटतम जन सेवा केंद्र पर चले जाएं।
और फिर आप अपना सारा डॉक्यूमेंट ही ऐसे अधिकारी के पास जमा कर दें और फिर वह CSC agent आपका फॉर्म भर देगा और application form का प्रिंट आउट निकाल कर आपको दे दिया जाएगा।
और फिर आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) के अंतर्गत आवेदन हो जाएगा। pmsym full form

Pradhanmantri Shramyogi Mandhan Yojana Self Enrollment

  • पहले श्रम योगी मानधन योजना के अधिकारी वेबसाइट पर जाना है।
  • होम पेज पर click here to apply now के लिंक पर क्लिक करना है|
  • नेक्स्ट पेज पर self enrollment के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर बड़े और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करें।
  • और फिर अपना नाम, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड भरे और जेनरेट ओटीपी पर क्लिक करें।
  • उसके बाद ओटीपी भरे और सत्यापित करें के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • जो भी जानकारी पूछी गई है सभी सही-सही भरें और उसके बाद JPIG फॉर्म में आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
  • उसके बाद अपना आवेदन फॉर्म जमा करें और उसका प्रिंट आउट निकलवा कर अच्छे से लिए रख ले। pmsym full form

PMSYMY Helpline Number

  • pmsymy PMSYM Helpline number 1800 267 6888

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Posted By – Rohit kumar

FAQ PMSYM

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य क्या है?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM) का उद्देश्य यही है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से 60 साल की आयु के बाद ₹3000 की पेंशन धनराशि दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से मिलने वाली धनराशि का उपयोग बूढ़े बुढापे में अपना जीवन यापन करने के लिए कर सकते हैं और अपनी आर्थिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। भारत सरकार द्वारा सभी गरीबों और मजदूर श्रमिक को सरकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ देना है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (pmsymy) का आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप सभी दस्तावेजों को लेकर आप अपने निकटतम जन सेवा केंद्र पर चले जाएं।
और फिर आप अपना सारा डॉक्यूमेंट ही ऐसे अधिकारी के पास जमा कर दें और फिर वह CSC agent आपका फॉर्म भर देगा और application form का प्रिंट आउट निकाल कर आपको दे दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या होता है?

सबसे पहले PradhanMantri Shram Yogi Mandhan Yojana (PMSYM) के बारे में जानते हैं। श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। इस योजना को असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा इस योजना को आरंभ करने की घोषणा 1 फरवरी को की गई थी। 15 फरवरी को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को लागू किया गया। इस योजना के माध्यम से 60 साल की आयु के बाद ₹3000 पेंशन के रूप में हर महीने दिया जाता है।

PMSYM Helpline number क्या है?

pmsymy Helpline number 1800 267 6888

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