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इस योजना का नाम है यूपी विकलांग पेंशन योजना। इस योजना के नाम से ही लग रहा है कि इस योजना की शुरुआत विकलांग लोगों के लिए किया गया है। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस पोस्ट में हम आपको देंगे।

UP Viklang Pension Yojana 2023 उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत कब किया गया?

सरकार देश के विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के सरकार ने उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत 2016 में की । राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए यूपी विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।

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Uttar Pradesh pension Yojana 2023

आप सभी लोगों को पता ही होगा की विकलांग लोगों की कोई कमाई का स्रोत नहीं होता है। वह विकलांग होने के कारण कहीं बाहर जाकर भी पैसा नहीं कमा सकते हैं इसलिए उनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं होता है। इसी सब समस्याओं के कारण उनका आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होता है। इसी सब समस्याओं को देखते हुए सरकार ने एक योजना चलाई जिसे उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना कहते हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य के विकलांग नागरिकों को हर महीने 500 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है। राज्य के विकलांग नागरिकों को इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से सहायता दिया जाता है। जिससे के विकलांग लोगों को अब किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इस योजना के माध्यम से विकलांग लोगों के जीवन स्तर को भी सुधारा जा सकता है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक का उम्र 18 वर्ष या फिर से अधिक होना चाहिए। इस योजना का आवेदन महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए उधर इधर उधर कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। अब आप अपने घर बैठे मोबाइल या फिर कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक 40% या फिर 40% से अधिक विकलांग होनी चाहिए।

  Name of scheme  Uttar Pradesh viklang pension Yojana
  विभाग का नाम सामाजिक कल्याण विभाग
  राज्य का नाम उत्तर प्रदेश
  शुरू किसके द्वारा किया गया  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
  घोषणा कब किया गया 2016 में
  लाभार्थी राज्य के विकलांग के नागरिक
  पेंशन  500 रुपए प्रति महीने
 आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन
  Our website New Update
  Official website Apply Online

Benefits of Uttar Pradesh Viklang Pension Scheme

  • उत्तर प्रदेश के सभी विकलांगों को इस योजना का लाभ दिया जाता है।
  • उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के सभी विकलांग के नागरिकों को हर महीने 500 रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है।
  • विकलांग पेंशन योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के महिला और पुरुष दोनों ले सकते हैं।
  • उत्तर प्रदेश के जो भी नागरिक 40% या फिर 40% से अधिक विकलांग है तो वह इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते हैं।
  • विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से अब राज्य के कोई भी विकलांग किसी और पर आश्रित नहीं रहेंगे।
  • सरकार के द्वारा जो इस योजना के माध्यम से धन राशि दिया जाता है। वह विकलांग लोगों के सीधे बैंक के अकाउंट में भेजा जाता है।
  • 18 या फिर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए?

  • उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक का उम्र 18 वर्ष या फिर 18 वर्ष से अधिक हो तब वह इस योजना के पात्र माने जाएंगे।
  • आवेदक कम से कम 40 परसेंट विकलांग हो तभी वह विकलांग योजना के पात्र माने जाएंगे।
  • आवेदक के पास गरीबी रेखा से नीचे का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • अगर कोई आवेदक अन्य किसी विकलांग योजना का लाभ ले रहे हैं तो वह इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
  • अगर कोई विकलांग सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो वह इस योजना के पात्र नहीं है।
  • अगर कोई विकलांग नागरिक गांव से है तो उसके परिवार का और उसके परिवार का वार्षिक आय 46080 रुपए से कम हो। और कोई नागरिक शहर से है तो उसके परिवार का वार्षिक आय 56460 रुपए से कम हो।

Up Viklang Pension Yojana का आवेदन करने के लिए क्या सब जरूरी डॉक्युमेंट्स लगते है?

  1. मूल निवास प्रमाण पत्र
  2. विकलांगता प्रमाण पत्र
  3. आधार कार्ड
  4. वोटर आईडी कार्ड
  5. राशन कार्ड
  6. आयु प्रमाण पत्र
  7. आय प्रमाण पत्र
  8. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
  9. बैंक पासबुक
  10. पासपोर्ट साइज फोटो

How to apply for Uttar Pradesh viklang pension scheme/ उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है?

  • विकलांग पेंशन योजना आवेदन करने के लिए आपको एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा।
  • उसके बाद होम पेज पर दिव्यांग एवं कुष्ठअवस्था पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ऑनलाइन आवेदन करें कि ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुलकर आपके सामने आ जाएगा।
  • फॉर्म में जो भी जानकारी पूछी गई है सभी जानकारी सही-सही भरना है। जैसे – नाम , लिंग, पता ,जन्मतिथि ,पिता का नाम, जिला, क्षेत्र ,तहसील, बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आय डिटेल्स और विकलांग विवरण सभी जानकारी सही सही भर लें।
  • सभी जानकारी सही-सही भर देने के बाद जो भी जरूरी डाक्यूमेंट्स बोले गए हैं वह सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है और फिर कैप्चा कोड फिल करें। और फिर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।

Up Viklang Pension Yojana list कैसे देखा जाता है?

  • उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना (divyang pension) का लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है।
  • उसके बाद होम पेज पर पेंशनर सूची के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जिलों की सूची खुलकर आ जाएगी उसमें आपको अपने जिला को सेलेक्ट करना है।
  • जिला को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर विकासखंड को सेलेक्ट करें और फिर ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है।
  • पंचायत को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर ग्राम और पेंशनर सूची खुलकर आपके सामने आ जाएगी।
  • उसके बाद ग्राम वाइज पेंशन का लिस्ट खुलकर आपके सामने आ जाएगा और उसे उसमें आप अपना नाम आसानी से देख सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?

Uttar Pradesh viklang Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य के जितने भी विकलांग नागरिक हैं उन सभी को आर्थिक सहायता राशि दिया जाए। क्योंकि विकलांग होने के कारण उनका शारीरिक और मानसिक रूप दोनों कमजोर हो जाता है और फिर उनको हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। और फिर उनके परिवार वाले उनको बोझ समझने लग जाते हैं और गैरों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के सभी विकलांग लोगों को आजीविका देने के लिए 500 रुपए प्रति महीने आर्थिक सहायता के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले राशि से विकलांग व्यक्ति अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

Up Viklang Pension Yojana Toll free number

इस पोस्ट में हम आपको यूपी विकलांग पेंशन योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी है। अगर फिर भी आपको यूपी विकलांग पेंशन योजना से संबंधित कोई भी समस्याएं होती है तो आप इसके टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपने समस्याओं का हल ले सकते है। Toll free number – 1800 180 1995

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Posted By – Rohit kumar

FAQ Viklang Pension

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत कब किया गया?

सरकार देश के विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के सरकार ने उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत 2016 में की । राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए यूपी विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है?

Uttar Pradesh viklang Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य के जितने भी विकलांग नागरिक हैं उन सभी को आर्थिक सहायता राशि दिया जाए। क्योंकि विकलांग होने के कारण उनका शारीरिक और मानसिक रूप दोनों कमजोर हो जाता है और फिर उनको हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। और फिर उनके परिवार वाले उनको बोझ समझने लग जाते हैं और गैरों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य के सभी विकलांग लोगों को आजीविका देने के लिए 500 रुपए प्रति महीने आर्थिक सहायता के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले राशि से विकलांग व्यक्ति अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।

Up Viklang Pension Yojana list कैसे देखा जाता है?

उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले इसके ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है।
उसके बाद होम पेज पर पेंशनर सूची के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
उसके बाद नेक्स्ट पेज पर जिलों की सूची खुलकर आ जाएगी उसमें आपको अपने जिला को सेलेक्ट करना है।
जिला को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर विकासखंड को सेलेक्ट करें और फिर ग्राम पंचायत सेलेक्ट करना है।
पंचायत को सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पेज पर ग्राम और पेंशनर सूची खुलकर आपके सामने आ जाएगी।
उसके बाद ग्राम वाइज पेंशन का लिस्ट खुलकर आपके सामने आ जाएगा और उसे उसमें आप अपना नाम आसानी से देख सकते हैं।

3 thoughts on “UP Viklang Pension Yojana 2023, Divyang Pension List 2023”
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