Nirashrit Mahila Pension Yojana list online 2023
उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला योजना पेंशन योजना के अंतर्गत पति की मृत्यु के बाद निराश्रित हुए महिलाओं को 500 रुपए का मासिक पेंशन निर्धारित किया जाता है। उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना का संचालन केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिलित योगदान से किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य की सभी निराश्रित महिलाओं को प्रत्येक महीने आर्थिक सहायता राशि दिया जाता है। और इस आर्थिक सहायता के जरिए वह अपना गुजारा चलाती है और उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। तो इस पोस्ट में हम आपको यूपी निराश्रित महिला पेंशन योजना संबंधित डिटेल्स में सभी जानकारी देंगे।
Uttar Pradesh Nirashrit Mahila Pension Yojana क्या होता है?
उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। यूपी निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ राज्य की उन सभी महिलाओं को दिया जाता है, जिनके पति की मृत्यु के बाद वह निराश हो जाती है उनका कोई सहारा नहीं होता है। महिलाओं के लिए ही nirashrit Mahila Pension Yojana की शुरुआत किया गया है। इस योजना के माध्यम से निराश्रित महिलाओं को हर महीने 500 रुपए पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यूपी निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पहले ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन करना पड़ता है। उसके बाद ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
✅ योजना | निराश्रित महिला पेंशन योजना |
✅ राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
✅ शुरू किया गया | योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
✅ विभाग का नाम | महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश |
✅ पोर्टल का नाम | एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल |
✅ लाभार्थी | राज्य की सभी निराश्रित महिलाएं |
✅ सहायता राशि | 500 प्रति महीने |
✅ Official website | click here |
✅ Our website | click here |
Uttar Pradesh nirashrit Mahila Pension Yojana का पात्रता क्या है?
- उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना का आवेदन 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती है।
- वैसी महिला जिनके पति की मृत्यु हो गई है और उस महिला का कोई सहारा नहीं है वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए।
- महिला किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हो वह इस योजना की पात्र माने जाएगी।
- उनके परिवार का वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए क्या सब जरूरी डाक्यूमेंट्स लगते हैं?
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Up nirashrit Mahila Pension Yojana में आवेदन कैसे किया जाता है?
- उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है।
- उसके बाद नेक्स्ट पेज पर ऑनलाइन आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- और फिर आपको नेक्स्ट पेज पर new entry ke ऑप्शन पर क्लिक होगा।
- और फिर आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जायेगा , फॉर्म में सभी जानकारी सही सही भरना है।
- उसके बाद आपको सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स को अपलोड करना है।
- उसके बाद आपको घोषणा करती हूं वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना और कैप्चा कोड भरकर सेव के बटन पर क्लिक कर देना है।
- आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा उसे आप अच्छे से लिखकर या फिर कहीं सेव करके रख लें क्योंकि आगे वह रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत काम आने वाला है।
- इसी प्रकार आपका उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
यूपी निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें?
- सबसे पहले आपको UP Nirashrit Mahila Pension Yojana के अधिकारी वेबसाइट पर जाना होगा।
- और फिर होम पेज पर निराश्रित महिला पेंशन योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको पेंशन सूची 2023 पर क्लिक करना है।
- नेक्स्ट पेज खुल कर आएगा उसमें आपको विकासखंड या फिर नगर निकाय को सेलेक्ट करना है।
- उसके बाद आपको अपना ग्राम पंचायत और वार्ड को सेलेक्ट करना है।
- उसके बाद आपके सामने निराश्रित महिला पेंशन का लिस्ट खुलकर आ जाएगा उसमें आप अपना नाम आसानी से देख सकते हैं।
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Posted By – Rohit Kumar
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FAQ
उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। यूपी निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ राज्य की उन सभी महिलाओं को दिया जाता है, जिनके पति की मृत्यु के बाद वह निराश हो जाती है उनका कोई सहारा नहीं होता है। महिलाओं के लिए ही nirashrit Mahila Pension Yojana की शुरुआत किया गया है। इस योजना के माध्यम से निराश्रित महिलाओं को हर महीने 500 रुपए पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश निराश्रित महिला पेंशन योजना का आवेदन 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती है। वैसी महिला जिनके पति की मृत्यु हो गई है और उस महिला का कोई सहारा नहीं है वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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